Sambhal: सांसद बर्क के अवैध निर्माण पर गिरी गाज, कोर्ट ने 1.35 लाख जुर्माना और अवैध हिस्सा हटाने का दिया आदेश

समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। उपजिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) कोर्ट ने उनके खिलाफ कड़ा आदेश जारी करते हुए मकान के अवैध हिस्से को हटाने का निर्देश दे दिया है। आरोप था कि सांसद बर्क ने बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण कराया है। जांच में यह आरोप सही पाए जाने के बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।

क्या है पूरा मामला

मामला संभल शहर का है, जहां सांसद बर्क पर बिना मंजूरी के मकान बनाने का आरोप लगा था। एसडीएम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई लंबे समय से चल रही थी। फाइनल आदेश में कोर्ट ने साफ कहा कि सांसद के मकान का 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई वाला हिस्सा अवैध है और इसे 30 दिन के भीतर हटाना होगा।

जुर्माना और कार्रवाई का आदेश

एसडीएम कोर्ट ने सांसद पर धारा 9 के तहत 1 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, कार्रवाई धारा 10 के तहत की गई। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तो प्रशासन बुलडोजर की मदद से इसे ध्वस्त कर देगा।

कानून सभी के लिए बराबर- एसडीएम

एसडीएम विकास चंद्र ने आदेश सुनाते हुए कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ एक मामले का निपटारा नहीं, बल्कि एक संदेश भी है। उन्होंने कहा कि “कानून सभी के लिए बराबर है। चाहे वह आम नागरिक हो या कोई जनप्रतिनिधि, अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।”

पिछले विवादों से जुड़ा है मामला

यह मामला उस समय और चर्चा में आया जब संभल में हुई हिंसा के बाद सांसद बर्क का नाम सुर्खियों में आया था। उसी दौरान अवैध निर्माण का यह मुद्दा भी सामने आया और मामला कोर्ट पहुंचा। अब कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

अब सांसद बर्क के पास 30 दिन का समय है कि वह खुद मकान के अवैध हिस्से को हटा दें। अगर उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया, तो प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा और अवैध हिस्से को ढहा देगा। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से पेश आएगा।

Rishabh Chhabra
Author: Rishabh Chhabra