फ्री में कराना है आधार कार्ड तो कर लें तारीख नोट, नहीं तो करना पड़ेगा इतना भुगतान !

आज के समय में कोई भी सरकारी काम करवाने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है आधार कार्ड. जी हां अगर ये आपके पास नहीं है तो आपकी कोई पहचान ही नहीं है आप ये समझ लें. वहीं आधार कार्ड सभी के पास होने के साथ ही समय-समय पर इसे अपडेट कराना भी बेहद जरूरी है. फिलहाल 14 सिंतबर तक आधार कार्ड अपडेट करना पूरी तरह से निशुल्क है. वहीं इसके बाद अगर आप इस सुविधा का लाभ लेंगे तो आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी.

फ्री आधार अपडेट की डेडलाइन है 14 सितंबर

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 10 साल से ज्‍यादा समय पहले बनवाए गए आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करवाने की सुविधा दी हुई ह. वहीं इसकी डेडलाइन को कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है. पहले इसे 14 मार्च से बढ़ाकर 14 जून 2024 कर दिया गया था फिर इस लास्ट डेट को एक बार फिर बढ़ाते हुए 14 सितंबर तक कर दिया गया था. मतलब महज 14 दिन बचे हैं आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने के लिए. इन 14 दिनों के बाद आपको आधार कार्ड से जुड़ी कोई भी सुविधा लेने के लिए शुल्क चुकाना होगा.

डेडलाइन खत्म होने के बाद लगेगा शुल्क

आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की इस तय डेडलाइन के बाद आपको ये जरूरी काम करने के लिए यूआईडीएआई द्वारा तय चार्ज देना होगा. जो कि 50 रुपये है. खास बात ये है कि यूआईडीएआई द्वारा दी जा रही आधार कार्ड अपडेट करने की यह फ्री सर्विस केवल myAadhaar Portal पर उपलब्ध है. वहीं फ्री आधार अपडेट करने की सुविधा केवल ऑनलाइन मिल रही है. वहीं आधार केंद्र पर जाकर आधार कार्ड में किसी भी तरह का अपडेट कराने के लिए आपको निर्धारित शुल्क चुकाना होगा. इस बीच ध्यान रहे कि कुछ ऐसे अपडेट भी हैं, जिन्हें ऑनलाइन नहीं, बल्कि सेंटर पर जाकर ही कराना होगा. जिनमें से अगर आपको आइरिस या बायोमेट्रिक डाटा अपडेट कराना है. तो फिर इसके लिए आधार सेंटर जाना होगा.

ऐसे ऑनलाइन डिटेल अपडेट करें 

UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर लॉग इन करें.
होमपेज पर माई आधार पोर्टल पर जाएं और रजिस्‍टर मोबाइल पर मिले ओटीपी का यूज करके लॉग इन करें.
लॉग इन करने के बाद अपनी डिटेल की जांच करें और अगर डिटेल सही है तो सही वाले बॉक्‍स पर टिक कर दें.
बता दें कि डेमोग्राफिक जानकारी गलत मिलने पर ड्रॉप-डाउन मेनू से पहचान दस्‍तावेज सेलेक्‍ट करें और डॉक्‍यूमेंट अपलोड कर दें.
इन दस्तावेजों को जेपीईजी, पीएनजी और पीडीएफ के रूप में अपलोड किया जा सकता है.

Rishabh Chhabra
Author: Rishabh Chhabra