Pakistani ब्यूटी क्रीम पर भारत में बड़ा अलर्ट, CDSCO ने दो प्रोडक्ट्स को बताया अनधिकृत, खरीदने और इस्तेमाल करने से किया साफ इनकार

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की कॉस्मेटिक डिवीजन ने पाकिस्तान में बने दो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर पब्लिक हेल्थ अलर्ट जारी किया है। इनमें Goree Beauty Cream और Chandni Whitening Cream शामिल हैं। CDSCO ने दोनों क्रीम को भारत में बिक्री के लिए अनधिकृत कॉस्मेटिक बताया है। ऐसे में इन प्रोडक्ट्स को लेकर भारतीय उपभोक्ताओं को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

भारत में नहीं मिला इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन

CDSCO के मुताबिक, इन दोनों कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए भारत में जरूरी इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि इन्हें भारत में कानूनी तौर पर आयात और बिक्री की मंजूरी नहीं मिली है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इन दोनों क्रीम को खरीदने से बचें। अगर किसी ने इन्हें पहले ही खरीद लिया है, तो इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है।

क्रीम में मिले ज्यादा हेवी मेटल्स

रिपोर्ट्स के अनुसार, जांच के दौरान दोनों प्रोडक्ट्स में तय सीमा से अधिक हेवी मेटल्स पाए गए। कॉस्मेटिक उत्पादों में हेवी मेटल्स की ज्यादा मात्रा स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। इसी वजह से CDSCO ने इन क्रीम को लेकर लोगों को सतर्क किया है। साथ ही, मिलते-जुलते नाम वाले दूसरे अनधिकृत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स से भी दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।

बिक्री और वितरण रोकने का निर्देश

CDSCO ने संबंधित एजेंसियों को इन दोनों कॉस्मेटिक्स की बिक्री और वितरण पर रोक लगाने को कहा है। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में इन प्रोडक्ट्स की बिक्री पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। CDSCO के जोन, सब-जोन और पोर्ट ऑफिस को भी जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

कॉस्मेटिक खरीदते समय लेबल जरूर जांचें

CDSCO ने उपभोक्ताओं को कोई भी कॉस्मेटिक खरीदने से पहले उसके लेबल की जानकारी ध्यान से जांचने की सलाह दी है। अधिकृत प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, निर्माता की जानकारी, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जैसी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। वहीं, आयातित कॉस्मेटिक पर संबंधित रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज होना जरूरी है।

गड़बड़ी मिले तो यहां करें शिकायत

CDSCO के नोटिस में उपभोक्ताओं को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लेबल पर किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर इसकी जानकारी देने को कहा गया है। भारत में बने उत्पादों की शिकायत संबंधित राज्य औषधि नियंत्रक को दी जा सकती है। वहीं, आयातित कॉस्मेटिक उत्पादों से जुड़ी शिकायत औषधि नियंत्रक महालेखाकार (भारत) को दी जानी चाहिए। उपभोक्ताओं के लिए सबसे जरूरी संदेश यही है कि केवल अधिकृत और सही लेबल वाले कॉस्मेटिक्स ही खरीदें।

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Author: The Hindi Post