Mumbai Airport पर पकड़ा 20 करोड़ का हाइड्रोपोनिक वीड, तीन गिरफ्तार, NDPS एक्ट में होगी सख्त कार्रवाई

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हाल ही में दो अलग-अलग मामलों में करीब 20 करोड़ रुपए कीमत का हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया गया। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक व्यक्ति बैंकॉक से आया था, जिसके पास 11.92 किलो वीड मिला, जिसकी कीमत करीब 11.92 करोड़ रुपये है। दो अन्य यात्री हॉन्गकॉन्ग से आए थे, जिनके पास 7.86 किलो वीड मिला, जिसकी कीमत 7.86 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

हाइड्रोपोनिक वीड क्या है?

हाइड्रोपोनिक वीड विशेष तकनीक से उगाया गया गांजा होता है। इसमें पौधों को मिट्टी का इस्तेमाल किए बिना, सिर्फ पानी, पोषक तत्व और ऑक्सीजन के माध्यम से उगाया जाता है। इससे पौधों का विकास तेजी से होता है और गांजे में THC (टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल) की मात्रा अधिक हो जाती है। यही कारण है कि हाइड्रोपोनिक वीड सामान्य गांजे की तुलना में ज्यादा नशीला होता है।

भारत में क्यों प्रतिबंधित है?

भारत में हाइड्रोपोनिक वीड पूर्णतया प्रतिबंधित है। इसे उगाना, बेचना या इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है। भारत सरकार ने इसे मनुष्य के लिए खतरनाक मानते हुए, NDPS एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया है।

महंगा नशा और विदेश से तस्करी

हाइड्रोपोनिक वीड मुख्य रूप से थाईलैंड और अन्य देशों में उगाया जाता है। आम गांजे की तुलना में इसकी कीमत बहुत अधिक होती है, लगभग 1 किलो = 1 करोड़ रुपये। इसके कारण इसे बैंकॉक और हॉन्गकॉन्ग जैसे स्थानों से भारत में तस्करी किया जाता है।

NDPS एक्ट के तहत सजा

NDPS एक्ट के तहत हाइड्रोपोनिक वीड के उत्पादन, बिक्री, परिवहन या इस्तेमाल पर सख्त सजा का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति कम मात्रा में अपराध करता है तो उसे 6 महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक जुर्माना, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, अगर अपराध कम मात्रा से ज्यादा पर कमर्शियल मात्रा से कम है तो सजा 10 साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक जुर्माना, या दोनों हो सकती है। यदि अपराध कमर्शियल मात्रा में किया गया हो, तो इसके लिए 10 से 20 साल तक की कैद और 1–2 लाख रुपये तक जुर्माना, या दोनों लगाया जा सकते हैं। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति विदेश से ड्रग्स लाकर किसी को सप्लाई करता है, तो उस पर भी यही सजा लागू होती है।

कम और कमर्शियल मात्रा का मानक

NDPS एक्ट के तहत ड्रग्स की कम और कमर्शियल मात्रा भी निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए, गांजा में 1 किलो कम मात्रा माना जाता है और 20 किलो कमर्शियल मात्रा। हेरोइन के मामले में 5 ग्राम कम और 250 ग्राम कमर्शियल मात्रा होती है। वहीं, कोकीन के लिए 2 ग्राम कम और 100 ग्राम कमर्शियल मात्रा मानी जाती है।

हाइड्रोपोनिक वीड की महंगी कीमत और उच्च नशीली क्षमता इसे युवा वर्ग के बीच खतरनाक बनाती है। मुंबई एयरपोर्ट से यह जब्ती भारत में तस्करी और ड्रग्स पर कड़ी कार्रवाई की दिशा में एक अहम कदम है।

Rishabh Chhabra
Author: Rishabh Chhabra