Twisha Death Case में बड़ा एक्शन, पूर्व जज गिरिबाला सिंह गिरफ्तार, CBI करेगी आमने-सामने पूछताछ

भोपाल की मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जबलपुर हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द होने के एक दिन बाद CBI ने गुरुवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले एजेंसी ने करीब सात घंटे तक उनसे पूछताछ की। वहीं उनका बेटा समर्थ सिंह पहले से ही CBI की कस्टडी में है।

घर की डिजिटल मैपिंग, सबूत जुटाए

CBI की टेक्निकल टीम ने गिरिबाला सिंह के घर की डिजिटल मैपिंग की और कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी जुटाए। जांच टीम ने घर के अलग-अलग हिस्सों की बारीकी से जांच की। एजेंसी को शक है कि मामले से जुड़ी कई अहम जानकारियां अभी सामने आना बाकी हैं। अब दोनों मां-बेटे को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की तैयारी की जा रही है।

हाई कोर्ट ने रद्द की अग्रिम जमानत

बुधवार को जबलपुर हाई कोर्ट में करीब तीन घंटे तक सुनवाई चली थी। इसके बाद कोर्ट ने गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट में कहा कि निचली अदालत ने जमानत देते समय कई अहम तथ्यों पर ठीक से विचार नहीं किया था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सात चोटों का खुलासा

सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ट्विशा शर्मा के शरीर पर सात चोटों के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी चोटें मौत से पहले की थीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शव को फंदे से उतारते समय ऐसी चोटें नहीं लग सकतीं। ऐसे में इन चोटों को गंभीर और संदिग्ध माना जा रहा है।

जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप

राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि गिरिबाला सिंह ने जांच में सहयोग नहीं किया। 13 मई से लगातार नोटिस भेजे गए थे। 20 और 21 मई को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वे जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुईं। वहीं CBI का दावा है कि वॉट्सऐप चैट और गवाहों के बयान मानसिक प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न की तरफ इशारा करते हैं।

किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2) के तहत दहेज मृत्यु, धारा 85 के तहत क्रूरता और धारा 3(5) के तहत संयुक्त आपराधिक दायित्व का मामला दर्ज है। इसके अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। अब CBI उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड मांग सकती है।

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Author: The Hindi Post