Sonakshi Sinha के नाम-चेहरे का गलत इस्तेमाल पड़ेगा भारी, दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त आदेश, AI प्लेटफॉर्म पर कसा शिकंजा

सोनाक्षी सिन्हा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि बिना अनुमति किसी भी AI प्लेटफॉर्म, वेबसाइट या व्यक्ति को उनके नाम, चेहरा, आवाज या तस्वीर का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। यह फैसला उनके पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए लिया गया है, ताकि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल रोका जा सके।

डीपफेक से हो रहा था दुरुपयोग

कोर्ट में बताया गया कि कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सोनाक्षी सिन्हा की डीपफेक फोटो और वीडियो बना रहे थे। इन तस्वीरों में उन्हें अश्लील या अनुचित तरीके से दिखाया जा रहा था, जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे थे। अदालत ने माना कि इस तरह का कंटेंट उनकी छवि और प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, जिसे रोका जाना जरूरी है।

36 घंटे में कंटेंट हटाने का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ऐसे सभी आपत्तिजनक यूआरएल और लिंक को 36 घंटे के भीतर हटाया जाए। अगर कोई प्लेटफॉर्म या वेबसाइट ऐसा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह आदेश AI और इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है कि नियमों का पालन करना जरूरी है।

कई कंपनियों के खिलाफ दायर याचिका

सोनाक्षी सिन्हा ने इस मामले में कई कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ याचिका दायर की है, जिनमें विदेशी AI चैटबॉट, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और अन्य अज्ञात लोग (जॉन डो) शामिल हैं। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि डिजिटल दौर में AI का गलत इस्तेमाल बढ़ रहा है। साथ ही अभिनेत्री को निर्देश दिया गया है कि वे सभी आपत्तिजनक लिंक की सूची कोर्ट में पेश करें, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

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Author: The Hindi Post