Singer Adnan Sami पर धोखाधड़ी का आरोप, आयोजक ने लगाए पैसे हड़पने के आरोप, म्यूजिक शो कैंसिल होने के बाद बढ़ा विवाद

बॉलीवुड के मशहूर गायक अदनान सामी अपनी मधुर आवाज और हिट गानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार वे एक धोखाधड़ी के मामले को लेकर चर्चा में हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली लावण्या सक्सेना ने अदनान सामी और उनकी टीम पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला 28 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई के लिए आया, जहां अदालत ने इंदरगंज थाना प्रभारी और एसपी ग्वालियर से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

33 लाख की डील, 17 लाख एडवांस में दिए गए

मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता लावण्या सक्सेना ने साल 2022 में अदनान सामी का संगीत कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था। यह शो 27 सितंबर 2022 को होना था। इस कार्यक्रम के लिए कुल 33 लाख रुपये की डील तय की गई थी, जिसमें से आयोजक ने 17 लाख 62 हजार रुपये अदनान सामी की टीम को एडवांस के रूप में दिए। कार्यक्रम की पूरी तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक सामी की टीम ने कार्यक्रम रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि शो बाद में किसी और तारीख पर किया जाएगा, लेकिन कई बार संपर्क करने के बावजूद नई तारीख तय नहीं की गई।

राशि वापस न करने पर बढ़ा विवाद

लावण्या सक्सेना का कहना है कि जब कार्यक्रम रद्द हो गया, तो उन्होंने टीम से एडवांस राशि वापस करने की मांग की, लेकिन अदनान सामी की टीम ने रकम लौटाने से इंकार कर दिया। इस पर उन्होंने 4 सितंबर 2025 को इंदरगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने 11 सितंबर 2025 को एसपी धर्मवीर सिंह यादव को आवेदन दिया और फिर 6 अक्टूबर 2025 को आईजी अरविंद सक्सेना के ऑफिस में भी शिकायत सौंपी, लेकिन वहां से भी कोई समाधान नहीं मिला।

अब कोर्ट ने लिया संज्ञान, 24 नवंबर को अगली सुनवाई

आखिरकार न्याय की उम्मीद में लावण्या ने ग्वालियर जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने इंदरगंज थाना प्रभारी और एसपी ग्वालियर को आदेश दिया है कि वे जांच की स्थिति बताएं। इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर 2025 को निर्धारित की गई है। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने कहा कि यह साफ तौर पर धोखाधड़ी का मामला है। पैसे लेने के बाद कार्यक्रम न करना और फिर रकम वापस न करना भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत दंडनीय अपराध है। फिलहाल अदालत की निगरानी में यह मामला आगे बढ़ रहा है और अगली सुनवाई पर बड़ा फैसला आ सकता है।

Rishabh Chhabra
Author: Rishabh Chhabra