बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता अभिषेक बच्चन ने अपनी पहचान, नाम, फोटो, आवाज और परफॉर्मेंस के गलत इस्तेमाल से बचाव के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि अगर अभिषेक की टीम गलत इस्तेमाल वाले स्पेसिफिक URL लिंक उपलब्ध कराए तो गूगल को आदेश देकर ऐसे कंटेंट हटाए जा सकते हैं।
कोर्ट का स्पष्ट रुख
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक साथ सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स – जैसे यूट्यूब, अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि – के लिए कोई सामूहिक आदेश जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट का निर्देश होगा कि हर प्लेटफॉर्म या डिफेंडेंट के मामले में अलग-अलग आदेश दिए जाएंगे। अभिषेक बच्चन के वकील प्रवीण आनंद ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वे जल्द ही आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इस मामले पर अदालत दोपहर 2:30 बजे दोबारा सुनवाई करेगी।
ऐश्वर्या राय का भी नाम और तस्वीरें हुईं गलत इस्तेमाल
इस मामले में सिर्फ अभिषेक ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी और मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन भी प्रभावित हुई हैं। ऐश्वर्या ने भी अदालत में शिकायत दर्ज कराई है कि कई वेबसाइट्स उनकी तस्वीरों और नाम का बिना अनुमति के बिज़नेस के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऐश्वर्या के वॉलपेपर, फोटोज और यहां तक कि उनकी तस्वीरों वाले टी-शर्ट्स तक बेचे जा रहे हैं। कोर्ट को इन वेबसाइट्स की जानकारी सौंप दी गई है।
पावर कपल की पहचान
अभिषेक और ऐश्वर्या बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित पावर कपल्स में से एक हैं। दोनों की लव स्टोरी फिल्म गुरु के सेट से शुरू हुई थी और आगे धूम 2 जैसी फिल्मों ने इस रिश्ते को मजबूत किया। लंबे समय तक डेट करने के बाद उन्होंने 20 अप्रैल 2007 को शादी कर ली थी। उनकी शादी ग्रैंड लेवल पर हुई थी और उस समय मीडिया से लेकर फैन्स तक हर कोई इस शादी की चर्चा कर रहा था।
परिवार और निजी जीवन
अभिषेक और ऐश्वर्या बच्चन की बेटी का नाम आराध्या बच्चन हैं। ऐश्वर्या अक्सर अपनी बेटी के साथ सार्वजनिक जगहों पर दिखाई देती हैं और अपना अधिकतर समय परिवार को समर्पित करती हैं।
यह मामला सिर्फ अभिषेक और ऐश्वर्या तक सीमित नहीं है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के सभी कलाकारों के लिए एक मिसाल बन सकता है। पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन न केवल सेलिब्रिटी की पहचान को नुकसान पहुंचाता है बल्कि इसे व्यवसायिक फायदे के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करना भी गंभीर अपराध है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हाईकोर्ट इस मामले में आगे क्या दिशा-निर्देश देता है और कितनी सख्ती से इन नियमों को लागू करता है।
